घाटों व सार्वजनिक स्थानों पर अब Events के लिए फीस अनिवार्य
वाराणसी: घाटों व सार्वजनिक स्थानों पर इवेंट के लिए नगर निगम लेगा शुल्क — free नहीं होगी अनुमति
वाराणसी में अब घाटों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर होने वाले किसी भी कार्यक्रम या आयोजन के लिए शुल्क देना अनिवार्य होगा। नगर निगम ने नए नियम जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि सांस्कृतिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों के लिए पहले से ऑनलाइन आवेदन करना होगा और event-space के उपयोग के आधार पर शुल्क लिया जाएगा।
नियमों के अनुसार, आयोजनकर्ता को कार्यक्रम की तिथि से कम-से-कम 15 दिन पहले आवेदन जमा करना होगा। इसके अलावा, घाटों, सार्वजनिक स्थानों, नहर किनारे या खुले मैदानों में आयोजित कार्यक्रमों पर प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से शुल्क निर्धारित किया जाएगा।
नगर निगम का कहना है कि इस सिस्टम से घाटों की सफाई, सुरक्षा और समग्र व्यवस्था में सुधार होगा। साथ ही, NGOs, सांस्कृतिक संस्थाओं और इवेंट आयोजकों को कार्यक्रम के बाद सफाई और सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।
शहरवासियों और पर्यटकों ने इस कदम को स्वागतयोग्य बताया है, क्योंकि इससे भीड़ नियंत्रण, कचरा फैलाव और अनियंत्रित आयोजनों पर रोक लगेगी। हालांकि, कुछ छोटे आयोजक चिंतित हैं कि नए शुल्क से उनकी लागत बढ़ सकती है।

